बाल श्रम पर रोक
14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम पर नहीं लगाया जा सकता—
चाहे वो घर हो, दुकान, खेत, फैक्टरी या सड़क किनारे की कोई दुकान।
सिर्फ़ एक शर्त पर छूट है—अगर वह काम परिवार का व्यवसाय हो, और जोखिम भरा (hazardous) न हो, और बच्चा स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए ही मदद करे।
14 से 18 साल के किशोरों को भी खनन, केमिकल या भारी मशीनों जैसे खतरनाक कामों में लगाना पूरी तरह अवैध है।
अगर बच्चा मजबूरी में काम कर रहा है—तो आप अकेले नहीं हैं।
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project) के तहत:
बच्चों को काम से मुक्त कर स्कूलों में भर्ती कराया जाता है
उन्हें मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म, भोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है
यह कोई उपकार नहीं—यह बच्चे का अधिकार है।
अगर आपको कोई बच्चा काम करते दिखे—चुप न रहें।
1098 पर कॉल करें—यह 24 घंटे मुफ्त सेवा है
या www.pencil.gov.in वेबसाइट पर जाएं
→ “Complaint” पर क्लिक करें
→ बच्चे की जानकारी भरें (कहाँ काम कर रहा है, क्या हो रहा है)
→ आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी
गरीबी को बचपन छीनने मत दीजिए।
बच्चों के हाथ में किताब दीजिए—भारी बोझ नहीं।