कार्यालय में यौन उत्पीड़न
क्या आपने कभी काम पर किसी के व्यवहार या शब्दों से अपमानित, असहज या शर्मिंदा महसूस किया है?
अगर उसमें अश्लील मज़ाक, घूरना, छूना या अनुचित मांग शामिल है—तो ये यौन उत्पीड़न है।
और ये पूरी तरह से अवैध है।
आप क्या कर सकते हैं?
चरण 1: विरोध करें।
सीधे बता दें कि उनका व्यवहार अस्वीकार्य है। कई बार इससे ही समस्या रुक जाती है।
चरण 2: सबूत रखें।
घटना की तारीख, समय, जगह और क्या हुआ ये सब लिखें। अगर संभव हो तो स्क्रीनशॉट, ऑडियो या तस्वीरें भी रखें।
चरण 3: लोक शिकायत समिति (LCC) में रिपोर्ट करें।
3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करें। ज़िला महिला आयोग या सरकारी दफ़्तर से जानकारी मिल सकती है।
चरण 4: क़ानूनी सहायता लें।
IPC की धारा 354A और 509 के तहत यह अपराध है। पुलिस में FIR दर्ज कर सकते हैं।
महिला आयोग की वेबसाइट ncw.nic.in या हेल्पलाइन 181 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
काम का स्थान सम्मान का होना चाहिए—डर का नहीं।
ना कहना आपका अधिकार है। अपनी सुरक्षा करें, आवाज़ उठाएं।