समय पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार
महीने के अंत में जेब खाली? स्कूल की फीस बाकी है और मालिक कहता है “अगले हफ्ते देंगे”?
ये सिर्फ़ निराशाजनक नहीं, ये अवैध है।
आपका हक़ है—समय पर वेतन।
यह कोई विकल्प नहीं—बल्कि कानून द्वारा सुरक्षित अधिकार है।
ये अधिकार इन सभी पर लागू होते हैं:
दुकानें, फैक्ट्री, निर्माण स्थल और रजिस्टर्ड कार्यस्थल
अगर कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं, तो वेतन हर महीने की 7 तारीख से पहले मिलना चाहिए
बड़े संस्थानों के लिए 10 तारीख से पहले
दैनिक मज़दूरी करने वालों को उसी दिन या अगले दिन वेतन देना अनिवार्य है
मालिक “लाभ नहीं हुआ” या “बिज़नेस की समस्या” कहकर वेतन नहीं रोक सकता।
वेतन मांगने पर नौकरी जाएगी?—डरें नहीं।
क़ानून आपका साथ देता है। कोई भी आपको निकाल नहीं सकता या सज़ा नहीं दे सकता।
शिकायत कैसे करें?
स्थानिक श्रम अधिकारी से संपर्क करें
या राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट की टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 180 6127 पर कॉल करें
किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं
और हां—आप 10 गुना तक मुआवज़ा भी मांग सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास 12 महीने का समय होता है।
आपका श्रम, आपका अधिकार, आपकी कमाई।
आत्मविश्वास से खड़े होइए—क़ानून आपके साथ है।