काम के घंटे और विश्राम के दिन
रोज़ १२–१६ घंटे काम, लेकिन कोई छुट्टी नहीं?
लगातार मेहनत से बदन टूट रहा है, और फिर भी आराम नहीं?
ये सिर्फ़ थकान नहीं—ये क़ानून का उल्लंघन है।
क़ानून आपके साथ है। ये आपका अधिकार है—कोई अनुग्रह नहीं।
ये अधिकार किन पर लागू होते हैं?
दुकानों, कारखानों, निर्माण स्थलों और रजिस्टर्ड कार्यस्थलों पर काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों पर।
एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा, या एक हफ़्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता
5 घंटे लगातार काम के बाद 30 मिनट का ब्रेक मिलना ज़रूरी है
हर सप्ताह 1 दिन की पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए—ये आपका हक़ है
ओवरटाइम?
अतिरिक्त घंटों का भुगतान दोगुना वेतन के साथ होना चाहिए—ये आपकी क़ानूनी हक़दारी है।
महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट (7 PM से 6 AM) में विशेष सुरक्षा:
कार्यस्थल आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन
कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था
और रात की शिफ्ट के लिए लिखित सहमति
अगर आपको डर है कि बोलने से नौकरी जाएगी—तो डरो मत।
क़ानून कहता है—आपको डराने, पद घटाने या निकालने की अनुमति किसी को नहीं।
अगर ये नियम तोड़े जाएं, तो 1800 180 6127 पर कॉल करें या पास के श्रम कार्यालय जाएं।
आपके श्रम की क़ीमत है। आपके स्वास्थ्य का मूल्य है।
जो क़ानून गारंटी देता है, उससे कम मत स्वीकार कीजिए।